एडीसी हितेश कुमार मीणा ने सडक़ सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में दिए निर्देश
सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले वाहनों को किया जाएगा इंपाउंड
गुरुग्राम, 22 अगस्त।
ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा मानकों के पालन के लिए समिति में शामिल विभिन्न विभागों के द्वारा उठाए गए कदमों के सन्दर्भ में समीक्षा की गई। एडीसी ने बैठक में पूर्व में आयोजित बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि शहर में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सरहौल बॉर्डर से लेकर खेड़की टोल तक नो हॉन्किंग जोन
बनाने का जो निर्णय लिया गया था। उसमे प्रत्येक 200 मीटर पर नो हॉन्किंग जोन के साइनबोर्ड लगाने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहर में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए आरडब्लयूए का सहयोग भी लिया जाएगा ताकि संबंधित आरडब्लूए अपने अपने क्षेत्र में इस नीति को प्रभावी रूप से लागू कर सके। एडीसी ने बैठक में इफको चौक से महावीर चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड़, उद्योग विहार स्थित राव गजराज सिंह मार्ग व पालम विहार से सेक्टर 5 मार्ग पर बरसात के कारण हुए गड्ढों को भी जल्द भरने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जितेंद्र सिंह गहलावत ने सडक़ सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष एजेंडे में शामिल 22 बिंदुओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एनएच 48 पर सरहौल बॉर्डर से सिधरावली बॉर्डर तक सौ के करीब ऐसे एंट्री व एक्जिट पॉइंट है। जिनकी यातायात सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा करने की आवश्यकता है। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि बैठक में बताए गए सभी सौ पॉइंट्स की एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें संबंधित पॉइंट्स पर क्या एक्शन लिया जाए अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले वाहनों को किया जाएगा इंपाउंड
बैठक में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए यह विषय भी आया कि अधिकांश स्कूलों में स्कूल की यातायात व्यवस्था के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की सेवाएं ली जा रही हैं। ये बसें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के निर्धारित मानकों का पालन ना करने व स्कूल बस के लिए कलर कोड के नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। एडीसी ने सभी एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्कूल में ऐसी बसें पाई जाती हैं तो सर्वप्रथम उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करें। यदि इसके बावजूद भी वे संबंधित बस का संचालन करते हैं तो उसे इम्पाउंड किया जाए।