
दिलबाग सिंह फायर सेफ्टी ऑफिसर कार्यालय हरियाणा
चंडीगढ़, 18 अगस्त। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी वेदपाल मण्डी सुपरवाईजर कार्यालय मार्किट कमेटी तरावड़ी, जिला करनाल के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय, करनाल में दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.6.2025 को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल में दी गई अपनी शिकायत मंे आरोप लगाया था कि उसने वर्ष-2024 में अपनी पत्नी सोना देवी के नाम सब्जी मण्डी तरावड़ी में एक दुकान खरीद की थी। इस दुकान को मार्किट कमेटी, तरावड़ी में अपनी पत्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की एवज में आरोपी वेदपाल मण्डी सुपरवाईजर, कार्यालय मार्किट कमेटी तरावड़ी, जिला करनाल द्वारा पहले उससे 20,000/- रूपये बतौर रिश्वत की माँग करने व उसके द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर 5,000/- रू. में मामला तय होने पर आरोपी वेदपाल उससे 5,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है।
उपरोक्त शिकायत पर कार्यावाही करते हुये राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल द्वारा आरोपी वेदपाल, मण्डी सुपरवाईजर कार्यालय मार्किट कमेटी तरावड़ी, जिला करनाल को शिकायतकर्ता से 5,000/- रुपये (पंाच हजार रूपये)े नकद लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 16 दिनांक 20.06.2025 धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया था।