
आरोपी पवन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गुरूग्राम
मैडीकल बिल पास करवाने की एवज में 20,000/-रूपये (बीस हजार) नकद बतौर रिश्वत
चंडीगढ़, 14 अक्टूबर। दिनांक 13.10.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम द्वारा आरोपी पवन, तत्कालीन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम को 4 वर्ष का कारावास तथा 50,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता द्वारा रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरूग्राम को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी वर्ष 2010-11 में गाँव नोहटकी, तहसील सोहना, जिला गुरूग्राम के सरकारी स्कूल से मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत है। तथा उसके द्वारा अपनी पत्नी का ब्रेन टयूमर का आॅपरेशन ब्ण्डण् ळव्त्। भ्व्ैच्प्ज्।स् श्र।प्च्न्त् से करवाया है। वह अपनी पत्नी के ईलाज के मैडीकल बिल पास करवाने के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम में पवन क्लर्क से मिला। आरोपी पवन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम द्वारा शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी के मैडीकल बिल पास करवाने की एवज में 20,000/-रूपये (बीस हजार) नकद बतौर रिश्वत की माँग की गई।
शिकायकर्ता की शिकायत दिनांक 1.8.2022 पर कार्यवाही करते हुए रा.स. एंव भ्र.नि.ब्यूरो, गुरूग्राम द्वारा आरोपी पवन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम को शिकायतकर्ता से 20,000/-रुपये रिश्वत लेतेे रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था। तथा आरोपी पवन उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग संख्या 27 दिनांक 1.8.2022 धारा 7, 13 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम दर्ज किया गया था