50,000/- रूप्ये नकद रिश्वत की मांग की गई। चंडीगढ़, 5 सितंबर। राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार द्वारा आरोपी संजय कुमार प्रकाश, तत्कालीन लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय हिसार द्वारा 3 वर्ष का कारावास सहित 20,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
50,000/- रूप्ये नकद रिश्वत की मांग की गई।
चंडीगढ़, 5 सितंबर। राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार द्वारा आरोपी संजय कुमार प्रकाश, तत्कालीन लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय हिसार द्वारा 3 वर्ष का कारावास सहित 20,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
40,000/-रूपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया था
दिनांक 1.8.2018 को शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने शिक्षा विभाग, हिसार में डी.सी रेट पर चपड़ासी के पद भर्ती के लिये आवेदन किया था। कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार में कार्यरत आरोपी संजय कुमार, लिपिक ने उसको शिक्षा विभाग, हिसार में डी.सी रेट पर चपड़ासी के पद पर लगवाने की एवज में उससे कुल 50,000/- रूप्ये नकद रिश्वत की मांग की गई। आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि में से पहले 40,000/-रूपये नकद व 10,000/-रूपये काम होने के बाद रिश्वत की मांग की है।
उपरोक्त शिकायत पर रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हिसार द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी संजय लिपिक उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 40,000/-रूपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 18 दिनांक 1.8.2018 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार में दर्ज किया गया था।
