मुझे बच्चा पैदा करना है, पति को जमानत दीजिए, महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका
मध्य प्रदेश|मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला बच्चा पैदा कर मां बनना चाहती है. महिला का कहना है कि मां बनना उसका मौलिक अधिकार है. लेकिन महिला का पति जेल में बंद है. इसके लिए महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पति को रिहा करने की गुहार लगाई है.
महिला की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन को पांच डॉक्टरों की टीम गठित करने का निर्देश दिया ताकि महिला की जांच कर पता लगाया जा सके कि वो गर्भधारण करने के लिए मेडिकल रूप से फिट है या नहीं.
सरकारी वकील सुबोध कथार के मुताबिक महिला का पति किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद है और महिला मां बनना चाहती है. इसके लिए उसने अपने पति को रिहा करने के लिए याचिका दाखिल की है. महिला ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संतान पैदा करने के अपने मौलिक अधिकार का दावा किया.
इसके साथ ही वकील ने ये भी बताया कि महिला के रिकॉर्ड के मुताबिक वो रजोनिवृत्ति (menopause) की उम्र पार चुकी है. ऐसे में उसके कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने की संभावना नहीं है. इसके लिए कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर महिला का चेकअप कराने का आदेश दिया है ताकि यह पता चल सके कि महिला गर्भधारण कर सकती है या नहीं.
कोर्ट के आदेश के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाएंगे जिसमें 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक मनोचिकित्सक और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शामिल होंगे. पांचों डॉक्टरों की टीम महिला की पूरी तरह से जांच करेगी और 15 दिनों के अंदर डीन अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को की जाएगी.