सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, वकील अभिषेक सिंघवी से कोर्ट से पूछा सवाल !
Arviend kejriwal Supreme Court News : आपको बता दे की सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। चुनाव प्रचार के दुरान जब केजरीवाल ने अपनी जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की तब कोर्ट ने केजरीवाल से याचिका दायर करने में हुई देरी को लेकर पूछे सवाल। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
जस्टिस Abhay Shreeniwas Oka (अभय श्रीनिवास ओका) की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच का कहना है की CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
अदालत ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि सभी सवालो के जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से बेंच ने पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थीहालांकि उस जमानत के साथ उनको कही शर्तें भी माननी पढ़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
याचिका में क्या दी गई दलील
सीएम केजरीवाल की ओर से अदालत में जो याचिका दायर की गई है, उसमें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद कहा गया है कि हिरासत के दौरान केजरीवाल का छह से सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें कम से कम पांच – सात दिन का समय लगेगा।
अपनी स्वस्त को देखते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेडिकल जांचों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए और उन्हें 2 जून के बजाए 9 जून को सरेंडर करने की इजाजत दे दी जाए।