बनाने के बजाय खराब कर दी सेवानिवृत्त जज की वाशिंग मशीन, मरम्मत के वसूले रुपये के साथ लौटानी पड़ी धनराशि
प्रयागराज 02 जनवरी| सेवानिवृत्त जज की शिकायत पर कंपनी के अधिकृत डीलर ने वाशिंग मशीन को सही करने की जगह खराब कर दी। ग्राहक सेवा केंद्र में कई बार शिकायत के बाद भी कंपनी ने ध्यान नहीं दिया।
सेवानिवृत्त जज द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर कर दिया। आयोग के आदेश पर कंपनी के डीलर को वाशिंग मशीन की मरम्मत के लिए वसूले गए पांच हजार और मानसिक पीड़ा व वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये लौटाने पड़े।
लायर्स कालोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त जज और वर्तमान में रेलवे ट्रिब्यूनल प्रयागराज के अध्यक्ष एके गर्ग ने वर्ष 2015 में आइएफबी कंपनी के वाशिंग मशीन खरीदी थी। अप्रैल 2023 में वाशिंग मशीन में खराबी आने पर कंपनी के ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क किया। मारूति एस्टेट स्थित रूद्र रेफ्रिरेशन के प्रोपाराइटर दिनेश लवानिया ने अपने दो कर्मचारी भेजे। उन्होंने वाशिंग मशीन का गियर बाक्स खराब बताते हुए पांच हजार रुपये खर्चा बता मशीन ले गए।
अगले दिन फाेन करके बताया कि मशीन का ड्रम भी खराब है। दोनों चीजें बदलने की बता सवा पांच हजार रुपये मरम्मत के नाम पर ले लिए। दो सप्ताह बाद ही मशीन ने काम करना बंद कर दिया। जज ने इसकी शिकायत दिनेश लवानिया से की, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जज एके गर्ग ने तीन महीने पहले आयोग में परिवाद दायर किया था।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने रूद्र रेफ्रिजरेशन के प्रोपाराइटर दिनेश लवानिया को आठ हजार रुपये परिवादी को देने के आदेश दिए।