16May2024, Gurugram
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरूद्घ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सरकारी संपत्ति पर वॉल पेटिंग की अनुमति नहीं होगी- डीसी
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विलेंस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबधित राजनीतिक पार्टी या लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा।
निजी भवन पर भी पोस्टर आदि लगाने से पहले भूस्वामी की लेनी होगी अनुमति
उन्होंने कहा कि किसी निजी भवन पर पोस्टर, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम -कम-एआरओ ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है