पीसीसी चीफ डोटासरा ने टी टी को मंत्री बनाने का किया विरोध जबकि राठौड़ ने मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार बताया
गुरुग्राम| पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुरेंद्र पाल टीटी को भजन लाल सरकार मे मंत्री बनाये जाने का जमकर विरोध किया है । डोटासरा ने श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाना,आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता से फोन पर बातचीत कर तत्काल कार्यवाही की मांग की,एवं श्रीगंगानगर कलेक्टर को अवगत करवाया
दूसरी तरफ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा
संविधान के आर्टिकल 164 (4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है,संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार ली गई शपथ किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री पद पर रहते हुए दर्जनों मंत्रियों ने चुनाव लड़ा है। इसलिए श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी की राज्यमंत्री के रूप में ली गई शपथ संविधान के प्रावधानों के अनुरुप ही है।