नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 जनवरी को फैसला सुनाएगा।
नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कौशल विकास निगम की निधि का दुरुपयोग किए जाने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। नायडू ने इन आरोपों को खारिज किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल 20 नवंबर को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में नायडू को नियमित जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के 22 सितंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पिछले साल 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।