इंश्योरेंस कम्पनी को भी दिए 3 लाख 50 हजार रूप्ये एमएम मोटर्स को देने के आदेश
मात्र 9 महिनों में किया केस का निपटारा
रेवाड़ी ,
जिला रेवाड़ी उपभोक्ता कमिशन द्वारा गत 20 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एमएम मोटर्स पर एंबुलेंस को समय पर ठीक न करने व हेंड ओवर करने मे देरी पर 4 लाख रूप्ये की अदायगी मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नुक्सान व हरासमेंट के रूप में देने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही उपरोक्त अदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज के साथ अदा करने तथा 11 हजार रूप्ये अधिवक्ता शुल्क देने का आदेश पारित किया है। बीमा कम्पनी को भी एमएम मोटर्स को रिपेयरिंग का पूरा बिल अर्थात 3,50,571 रूप्ये की अदायगी करने के आदेश दिए है, साथ ही एमएम मोटर्स को एक माह के अंदर-अंदर एंबुलेंस हेंड ओवर करने के आदेश पारित किए है। उपरोक्त आदेश की पालना न करने पर 12 प्रतिशत ब्याज व 3 साल तक की सजा तथा 1 लाख रूप्या जुर्माना अथवा दोेनों अदा करने पड़ सकते है।
लगभग 1 साल 5 माह बीत जाने के बाद भी अपनी गाड़ी ठीक होकर नहीं मिली
उक्त जानकारी देते हुए एडवोकेट नितेश अग्रवाल ने बताया कि रेवाड़ी के गांव साल्हावास निवासी जितेश अग्रवाल ने एक एंबुलेंस वर्ष 2021 में खरीदी थी तथा 17 अप्रैल 2022 को वह गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। जिसको उसी दिन रिपेयरिंग के लिए एमएम मोटर्स के पास भेज दिया गया था तथा एमएम मोटर्स ने पार्टस के लिए फोर्स मोटर्स को रिक्वायरमेंट भेज दी थी तथा सर्वेयर को बुलाकर इंश्योरेंस के लिए कागजी कार्यवाही कर दी थी। परंतु पीड़ित को लगभग 1 साल 5 माह बीत जाने के बाद भी अपनी गाड़ी ठीक होकर नहीं मिली जिस कारण से उसे अपने घर का पेट पालने में कठिनाई व मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी और उपभोक्ता कमिशन की शरण लेनी पड़ी थी। शिकायतकर्ता ने यह गाड़ी किश्तों पर ली हुई थी जिसका उसे प्रतिमाह लगभग 25 हजार की राशि का भुगतान करना पड़ रहा था। एडवोकेट नितेश अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता कमिशन के प्रधान संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेन्द्र प्रसाद की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एमएम मोटर्स व यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को दोषी पाया और 20 सितंबर को शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि एमएम मोटर्स ने समय पर गाड़ी को रिपेयर करके नहीं दिया था तथा जीरो डेप्ट इंश्योरेंस होने के बावजूद अलग से पैसों के भुगतान की बात की जा रही थी क्योंकि इंश्योरेंस कम्पनी ने कुछ पार्टस के पैसों का भुगतान करने से मना कर दिया था।
एडवोकेट नितेश अग्रवाल ने बताया कि न्यायालयों में कई-कई वर्षो तक केसों का निपटारा नहीं हो पाता है मगर संजय कुमार खंडूजा एकमात्र ऐसे कमिशन अध्यक्ष है जो जल्द से जल्द न्याय दिलाने में विश्वास रखते है। जिससे जनता में न्याय के प्रति आस्था बढी है। ज्ञात रहे कि जब से उपभोक्त कमिशन के प्रधान संजय कुमार खंडूजा ने रेवाड़ी में चार्ज संभाला है तब से वे लगातार उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला देते आ रहे है क्योंकि उपभोक्ता बहुत ही लाचार व परेशान होने के बाद न्यायालय की शरण में जाता है। रेवाड़ी में ही नहीं पूरे प्रदेश में उनके द्वारा दिए गए अभी तक सभी ऐतिहासिक फैसलों की सब जगह प्रशंसा हो रही है।