10-10 हजार रुपये के जुर्माने
गुरुग्राम, 04 अक्टूबर 2024: गुरुग्राम की एक अदालत ने 2015 में हुई एक लूट के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत में सुनाया गया।
घटना का विवरण
इस मामले की शुरुआत 2 जनवरी 2015 को हुई, जब एक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 1 जनवरी 2015 को एमडीआई चौक, पाम कोर्ट के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट की और उसकी सोने की चेन लूट ली। इस शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस की कार्रवाई
गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वक्कास सिद्दकी (32 वर्ष) निवासी तुलसी नगर, दिल्ली और साहिल मुस्तफा (37 वर्ष) निवासी संजय ग्राम, सेक्टर-14, गुरुग्राम शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए। बाद में, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की गई।
अदालत का फैसला
कल, 3 अक्टूबर 2024 को अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत 5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गुरुग्राम पुलिस की तत्परता और न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
यह फैसला गुरुग्राम पुलिस की तत्परता और न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़ित के प्रति न्याय की स्थापना करता है, बल्कि समाज में अपराधियों के प्रति एक स्पष्ट संदेश भी भेजता है कि कानून की पकड़ मजबूत है और अपराधियों को सजा मिलेगी।