गुरुग्राम: 15 जनवरी 2026
- बिना सी-फॉर्म व बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराने वालों पर गुरुग्राम पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।
- 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ थाना खेड़की दौला में किया गया अभियोग अंकित: बिना किसी वैध परमीशन व सी-फॉर्म भरे फ्लैट्स मालिकों ने ठहराए थे विदेशी नागरिक।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाए करते हुए प्रभावी वबड़ी कार्यवाही की गई है।
दिनांक 14.01.2026 को पुलिस थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि DLF PRIMUS सोसाइटी, सेक्टर-82, गुरुग्राम में कई विदेशी नागरिकों को बिना सी-फॉर्म भरे एवं बिना आवश्यक अनुमति के फ्लैटों में ठहराया जाता है।
प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए DLF PRIMUS सोसाइटी में पहुंचकर सोसाइटी कार्यालय से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी के 73 फ्लैट मालिकों द्वारा अपने फ्लैटों में ठहराए गए विदेशी नागरिकों की जानकारी नियमानुसार पुलिस को नहीं दी गई, तथा विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित सी-फॉर्म भी नहीं भरे गए थे।
उक्त कृत्य विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत सभी 73 फ्लैट मालिकों के विरुद्ध अभियोग अंकित किया गया है तथा अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।
गुरुग्राम पुलिस यह स्पष्ट करती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं विदेशी नागरिकों की निगरानी के दृष्टिगत सी-फॉर्म भरना एवं ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है। इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा सभी होटल संचालकों, प्रबंधकों, गेस्ट हाउस, होम-स्टे, पीजी संचालकों एवं फ्लैट मालिकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान या आवास में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का सी-फॉर्म समयबद्ध रूप से भरना एवं संबंधित थाना पुलिस को सूचना देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा में सदैव [24X7] तत्पर है।
