एपिक को आधार से लिंक करने के हैं बहुत से फ़ायदे
गुरुग्राम, 24 अप्रैल।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को दी गयी नई सुविधा के तहत मतदाता अब स्वयं भी अपने मतदाता पहचान-पत्र को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिला में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह ऑनलाइन माध्यम से फार्म संख्या छह बी भरकर अपना आधार नंबर अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ लिंक करा सकते हैं.
डीसी ने बताया कि आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही सेवाओं की दिशा में एक बड़ा व अहम कदम आगे बढ़ाते हुए मतदाताओं को भी अब यह सुविधा भी दे दी है कि वे अपने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र संबंधी विभिन्न सुविधाएं आनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने सेवा पोर्टल व एप्प की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता को सबसे पहले वेबसाइट www.nsvp.in पर जाना होगा.
अपने मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी,वोटर आईडी नंबर का यूज कर स्वयं को रजिस्टर करना होगा. इसके बाद मनचाहा पासवर्ड डालकर अपना पर्सनल डिटेल भरनी होगी. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर व पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। उन्होंने बताया कि लॉग- इन करने के उपरांत स्क्रीन पर बाई तरफ आपको लाल रंग के बॉक्स में बने “इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाई एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स” ऑप्शन पर क्लिक करना है. डीसी ने बताया कि उपरोक्त ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मतदाता पंजीकरण के नाम से एक पेज दिखाई देगा जिसपर आपको प्रारूप 6बी को सेलेक्ट करना है. एक बार स्क्रीन पर फॉर्म 6बी का पॉप अप पेज खुलने के बाद वहां अपना आधार कार्ड, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पता भरें. सभी डिटेल सही ढंग से भरने के बाद, इसे एक बार क्रॉस चेक करें और ‘सबमिट’ बटन दबाएं. वहीं एप्प के विषय मे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सबसे पहले मतदाता को गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा. इस एप के जरिए स्वयं को उसमें पंजीकृत करें और अपने परिवार के सदस्यों के आधार नंबर लिंक करें. आधार लिंक होने से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान एवं मतदान के समय मतदाताओं की पहचान में सुविधा होगी.
बीएलओ की ले सकते हैं मदद, आधार डेटा पूर्णतः रहेगा सुरक्षित
डीसी ने कहा कि भविष्य में चुनावी सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सेवा पूर्णतः स्वेच्छिक है. वहीं अपने फ़ोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए मतदाता अपने संबधित बीएलओ का भी सहयोग ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में कुछ भ्रांतियां हैं जिससे मतदाता के मन में कही ना कही संकोच का भाव है. डीसी ने सभी जिलावासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी मतदाता को इस प्रक्रिया से घबराने की आवश्यकता नही है. मतदाता पहचान पत्र लिंक करने के उपरान्त भी आपका आधार डेटा पूर्णतः सुरक्षित रहेगा. ऐसे में अभियान के तहत अपने संबंधित बीएलओ द्वारा आधार डेटा मांगने पर उनका सहयोग करें ताकि भविष्य के लिए त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड लिंक होने के कई फ़ायदे होंगे. एक तरफ़ जहां डुप्लीकेट वोट नहीं बनाए जा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सूची त्रुटि रहित बनेगी. अब राज्य सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि सभी सरकारी सुविधाएँ आपको घर बैठे मिलें, यहाँ तक कि किसी भी परिवार में बच्चा जब 18 साल का हो तो चुनाव कार्यालय उस परिवार से स्वयं सम्पर्क करे और उसे वोटर के तौर पर रजिस्टर करे.