
गुरुग्राम, 24 सितंबर
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) गुरुग्राम ने 21 सितंबर, 2025 को महिला पुलिस थाना मानेसर की तफतीशी अधिकारी, मुख्य सिपाही प्रमीला के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चालान पेश किया।
शिकायतकर्ता ने ACB को सूचित किया कि 21 जुलाई, 2025 को प्रमीला ने उन्हें महिला पुलिस थाना मानेसर बुलाया और बताया कि उनके खिलाफ सोम्या नाम की लड़की ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ और दोनों के बयान दर्ज किए गए। जब शिकायतकर्ता ने राजीनामा की कॉपी मांगी, तो प्रमीला ने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की।
ACB ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रमीला को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में 23 जुलाई, 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।यह घटना भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो पुलिस विभाग की ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
मुख्य सिपाही प्रमीला की गिरफ्तारी ने पुलिस विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता की अहमियत को फिर से उजागर किया है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।प्रदेश के नागरिकों ने इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश जाएगा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही, यह भी उम्मीद जताई गई है कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी ताकि प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बने।राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
यह मामला एक उदाहरण है कि किस प्रकार शिकायतकर्ता की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तत्परता ने एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाया। उम्मीद की जाती है कि आगे भी राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाएगी और प्रशासन को ईमानदार बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे।