- इनेलो महिला विंग की पूर्व जिला प्रधान इंदु परमार व उसके पुत्र इशांत सिंह की अग्रिम जमानत हुई खारिज
- फ्लेट का झांसा देकर पीडि़त से की थी 12 लाख रूपए की ठगी
- जल्द ही पीडि़त पहुंचेगा कोर्ट, आरोपियों को पहुंचायेगा सलाखों के पीछे
भिवानी, 19 मार्च
जिले के गांव उमरावत निवासी संदीप कुमार से गुरूग्राम में फ्लेट का झांसा देकर 12 लाख रूपए एठने वाली इनेलो महिला विंग की पूर्व जिला प्रधान इंदु परमार व उसके पुत्र इशांत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. इससे पहले उन्होंने कनिष्का पॉपर्टीज के मालिक संजीव गौड की भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. वो भी कोर्ट ने खारिज कर दी अब उन्होंने स्वयं जमानत याचिका लगाई, लेकिन वो भी खारिज हो गई है. अब वो हाईकोर्ट जाने की सोच रहे है.
गौरतलब होगा कि इंदु परमार व उसके पुत्र इशांत सिंह ने संदीप कुमार नामक युवक से 12 लाख रूपए फ्लेट का झांसा देकर ठग लिये थे. 26 मार्च 2022 को उन्होंने 2 लाख रूपए की स्वयंत: ही एक रिसिप्ट बनाकर पीडि़त के पास वाटसअप पर दी. बाद में 4 अप्रेल 2022 को इंदु परमार ने अपने तथा अपने पुत्र सहित अन्य व्यक्ति के खाते में डलवाये, लेकिन पीडि़त को फ्लेट नहीं दिया. पीडि़त को झूठे कागजात थमा कर उनके उपर इनेलो पार्टी व बड़े बड़े अधिकारियों का रौब दिखाने लगी. जिस पर पीडि़त ने कानून का सहारा लिया. इसी कड़ी में 15 दिसम्बर 2022 को इंदु परमार, उसके पुत्र इशांत सिंह, कनिष्का पॉपर्टीज के मालिक संजीव गौड व धर्मबीर पुत्र माईचंद के खिलाफ 420 व 406 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन पीडि़त को अभी तक न्याय नहीं मिला है. पीडि़त संदीप कुमार ने कहा कि वो अब न्यायालय की शरण में जायेंगे और आरोपियों को सलाखों के पीठे पहुंचाकर ही दम लेंगे.