
13 October 2025 delhi दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को “लैंड फॉर जॉब” मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मामले में भ्रष्टाचार, साजिश और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच आगे बढ़नी चाहिए।
यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई की जांच के अनुसार, उस अवधि में रेलवे में ग्रुप-डी और अन्य पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीनें बेहद कम कीमत पर ली गईं। कहा गया है कि ये जमीनें लालू परिवार के नाम या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर स्थानांतरित की गईं। जांच एजेंसी ने इसे “नौकरी के बदले जमीन” का घोटाला बताया है, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं।
अदालत ने सभी आरोपियों को चार्ज फ्रेमिंग के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियाँ जोरों पर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस केस का असर आरजेडी की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। अदालत की अगली सुनवाई में सीबीआई को अपने साक्ष्य पेश करने होंगे, जिससे यह तय होगा कि मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा।