- दो मामले में पहले ही मिल चुकी थी जमानत
- विधायक पर नूंह दंगों में लोगों को उकसाने का है आरोप
गुरुग्राम, 4 अक्टूबर । फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। एडीजे अजय शर्मा की कोर्ट ने शाम 4 बजे फैसला सुनाते हुए एफआईआर नंबर 137 व 148 में विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है। मामन खान पर दर्ज चार एफआईआर में से दो एफआईआर नंबर 149, 150 में 30 सितंबर को जमानत मिल गई थी। अब सभी मामलों में मामन खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन जेल प्रशासन को अदालत से 6 बजे तक रिलीज वारंट ऑर्डर नहीं मिले। इस कारण वे मंगलवार को जेल से बाहर नहीं आ सके। बुधवार को उनकी रिहाई होगी।
विधायक के वकीलों और सरकारी वकील के बीच आधे घंटे बहस हुई
कांग्रेस विधायक मामन खान को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी हुई। अदालत में विधायक की जमानत को लेकर विधायक के वकीलों और सरकारी वकील के बीच आधे घंटे बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शाम 4 बजे विधायक को जमानत दे दी। बता दें कि विधायक मामन खान पर नूंह दंगों में लोगों को उकसाने का आरोप है।
चारों मुकदमे 1 अगस्त को दर्ज हुए थे
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक मामन खान 19 सितम्बर से नूंह दंगों के आरोप में जेल में बंद थे। विधायक मामन खान को नगीना थाने में एफआईआर नंबर 137, 148, 149 और 150 में नामजद किया गया है। ये चारों मुकदमे 1 अगस्त को दर्ज हुए थे। 14 सितम्बर की रात को मामन खान को जयपुर से गिरफ्तार किया गया था और 15 सितम्बर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा।
दो दिनों का रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस ने विधायक मामन खान को 17 सितंबर को फिर कोर्ट में पेश किया। इस बार एफआईआर नंबर 149 के अलावा 3 और एफआईार नंबर 137, 148 और 150 में नामजद किया। कोर्ट ने 148, 149 और 150 मुकदमे में जेल के आदेश दिए। जबकि, मुकदमा नंबर 137 में 2 दिन रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के लिए नूंह जेल भेजा दिया गया था।