हाईकोर्ट में याचिका दायर
चंडीगढ़, 7 नवम्बर 2024 – हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और राज्य के अन्य पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के नेताओं को पेंशन का भुगतान एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब उनकी आय में कोई कमी नहीं है और वे पहले ही सार्वजनिक पदों पर रह चुके हैं, जिससे यह सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बन रहा है।
यह राशि उन पूर्व विधायकों को दी जा रही है, जो खुद आर्थिक रूप से सक्षम हैं
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि पेंशन की यह राशि उन पूर्व विधायकों को दी जा रही है, जो खुद आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जिनकी पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, याचिका में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि पेंशन की राशि राज्य के अन्य नागरिकों के लिए उपयोगी योजनाओं में खर्च की जानी चाहिए, ताकि इसका फायदा आम जनता को मिल सके।
क्या निर्णय लेता है और क्या पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला समेत अन्य पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर यह सवाल उठाए गए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ये पेंशन उन्हें उनके सार्वजनिक जीवन के योगदान के आधार पर दी जाती है। हालांकि, वर्तमान में राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उन्हें सरकार से मदद की अधिक आवश्यकता है।
याचिका दायर करने वाले ने यह मांग की है कि उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर सुनवाई करे और पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की कि सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह जनता के हित में काम आ सके।
अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।