हरियाणा महिला आयोग मैट्रो में शराब ले जाने पर पहले ही जता चुका है विरोध
- गुरुग्राम,3 जुलाई : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC के मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। बता दे की उत्तर प्रदेश या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा। हरियाणा में सिर्फ यहां के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे और इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है और यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता भी है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस कार्रवाई करेगी।
- क्या बदला है नियम
- DMRC ने हाल ही में बदले अपने नए नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है। चूंकि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है तो ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर कोई व्यक्ति सफर करता है तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के आबकारी नियम ही लागू होंगे।
- नहीं ला सकते प्रदेश में दूसरे स्टेट की शराब
- हरियाणा के एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहां दूसरे स्टेट की एक भी बोतल शराब नहीं लाई जा सकती है। इसके लिए पहले यहां एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिट लेना अनिवार्य है। ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है यानी, मेट्रो में दिल्ली या यूपी से यहां शराब लेकर जाने पर मेट्रो एरिया से बाहर आते ही हरियाणा पुलिस से सामना हो सकता है।
- महिला आयोग पहले ही जता चुका विरोध
- मेट्रो में शराब को लेकर बदले गए नियमों को लेकर हरियाणा महिला आयोग पहले ही अपना विरोध जता चुका है। क्योकि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उचित नहीं है। आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि मेट्रो में शराब लेकर चलने की अनुमति देना महिलाओं के साथ अन्याय है और हम DMRC के इस फैसले का विरोध करते हैं।