रोहतक हरियाणा सरकार का डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ा दावा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं है |

यह हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका में दावा किया गया है इतना ही नहीं सरकार का यह भी कहना है कि मर्डर के दो केसों में सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता सरकार के इस दावे की हरियाणा प्रदेश में नहीं अन्य प्रदेशों में भी चर्चा होनी शुरू हो गई है हरियाणा सरकार वाक्य में वोटों की राजनीति को लेकर डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बचाने में जुट गई है |

आपको बता दें गुरमीत राम रहीम पैरोल पर हैं उसकी पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है हरियाणा सरकार ने याचिका के जवाब में कोर्ट में दलील दी है कि राम रहीम को हत्यारों के सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है गुरमीत को रेप के केस में 10 साल की सजा है जबकि पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई हुई है गुरमीत पर चार और आपराधिक मामले दर्ज हैं इनमें से एक मामले में सीबीआई जांच कर रही है जबकि तीन मामले पंजाब में दर्ज है इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कानून के जानकारों का मानना है कि हरियाणा सरकार लचीलापन के चलते बार-बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल रही है जबकि अन्य बाबा जो अन्य प्रदेशों की जेलों में बंद है वह आज तक पैरोल के लिए तड़प रहे हैं जिनमें हरियाणा में बरवाला मामले में बाबा रामपाल काफी वर्षों से जेल में है