Saturday, September 21, 2024

SUPREME COURT OF INDIA : केजरीवाल को तत्काल राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 26 जून को होगी

 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
दिल्ली की निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था वही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने पर रोक लगाई है ।

SUPREME COURT OF INDIA
SUPREME COUIRT REFUSES BAIL TO ARVIND KEJRIWAL

केजरीवाल की ओर से उनके वकीलों की टीम ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी !वही जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे ! इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।

तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल TV पर नजर बनाये हुए थे !

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी को कहा है कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया !

मुख्यमंत्री को अभी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है
बीच में अरविन्द केजरीवाल को जमानत भी मिली थी ! निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अपनी तरफ से रोक लगा दी।। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है जिससे करजरीवाल को और समय जेल में बिताना पड़ेगा वही दूसरी ओर जिस समय अदालत में सुनवाई चल रही थी तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल TV पर नजर बनाये हुए थे !

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