Sunday, May 19, 2024

मुख्यमंत्री आगमन को लेकर ड्रोन,ग्लाइडर व चोपर उड़ाए जाने पर पूर्णंत: पाबंदी, धारा 144 लागू

सिरसा, 28 अक्टूबर। हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थगुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने ये आदेश 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जिला सिरसा में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के एक किलोमीटर व गांव सिकंदरपुर के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश पूर्ण रुप से लागू करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ऐलनाबाद डा. वेद प्रकाश बेनीवाल को सभी व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Latest Videos

आपकी राय

क्या आप ट्विटर ब्लू टिक के लिए हर महीने 900 रुपये देने को तैयार हैं?

View Results

Loading ... Loading ...
Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

You cannot copy content of this page