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9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन — मामलों के त्वरित निपटारे का सुनहरा अवसर

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9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन — मामलों के त्वरित निपटारे का सुनहरा अवसर

डीएसएलए गुरुग्राम द्वारा आयोजन, 21 बेंचों का गठन

आमजन से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाने की अपील

गुरुग्राम, 4 मई- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा 09 मई को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन दीपक सिब्बल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन तथा नरेंद्र सूरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के निर्देशन में होगा।

लोक अदालत के लिए कुल 21 बेंचों का गठन किया गया है
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और निशुल्क निपटारा संभव है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए कुल 21 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें 8 बेंचें ट्रैफिक चालान मामलों तथा 5 बेंचें चेक बाउंस (एनआई एक्ट) मामलों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा, उपमंडल सोहना और पटौदी में भी एक-एक बेंच के माध्यम से लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें।
आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। एक हेल्प डेस्क कोर्ट परिसर के गेट नंबर 2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में तथा दूसरा कोर्ट परिसर के अंदर कार्यरत रहेगा।
निशा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में रखकर समय और धन की बचत करें तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें।
यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकता है।

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Author: New India News Network

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