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रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को नेट मीटर व ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क पहले बिजली बिल में जमा करने का विकल्प

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पीएम सूर्य घर योजना को गति देने के लिए डीएचबीवीएन का बड़ा फैसला

रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को नेट मीटर व ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क पहले बिजली बिल में जमा करने का विकल्प

गुरुग्राम, 11 अगस्त।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने तथा सोलर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाने की दिशा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को नेट मीटर एवं ऑटो लोड एन्हांसमेंट से संबंधित शुल्क आवेदन के समय अग्रिम रूप से जमा करने अथवा सोलर प्लांट के कमीशन होने के बाद जारी होने वाले पहले बिजली बिल में जमा करने का विकल्प प्रदान किया है।

डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह, आईएएस के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय उपभोक्ता सुविधा के साथ-साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निगम द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के विस्तार और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। डीएचबीवीएन का यह कदम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के साथ-साथ रूफटॉप सोलर को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डीएचबीवीएन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब यह आवश्यक नहीं होगा कि वे नेट मीटर एवं ऑटो लोड एन्हांसमेंट से संबंधित शुल्क आवेदन के समय ही जमा करें। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शुल्क सोलर प्लांट के कमीशन होने के बाद जारी होने वाले प्रथम बिजली बिल में भी जमा कर सकते हैं।

निगम प्रवक्ता के अनुसार, इस व्यवस्था से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी और शुल्क भुगतान से संबंधित औपचारिकताओं के कारण सोलर प्लांट की स्थापना एवं कमीशनिंग में अनावश्यक विलंब की संभावना भी कम होगी। इससे योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

परिपत्र के अनुसार, संबंधित ऑपरेशन उपमंडल अधिकारी द्वारा नेट मीटर एवं ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क का विवरण तैयार कर अधीक्षण अभियंता, सीबीओ कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके साथ ही, संबंधित मामलों की निगरानी कमर्शियल विंग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के माध्यम से की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित शुल्क की बिलिंग समयबद्ध एवं सही तरीके से हो।

डीएचबीवीएन यह भी सुनिश्चित करेगा कि सोलर प्लांट के कमीशन होने के बाद संबंधित नेट मीटर एवं ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क उपभोक्ता के प्रथम बिजली बिल में विधिवत दर्ज किया जाए। इस प्रकार उपभोक्ता को सोलर प्लांट की स्थापना के दौरान भुगतान की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और योजना के क्रियान्वयन की गति भी बनी रहेगी।

निगम ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी परिपत्र संख्या डी-33/2021 में किया गया यह संशोधन केवल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किए गए कनेक्शनों पर ही लागू होगा। अन्य कनेक्शनों पर पूर्व में निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

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Author: New India News Network

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