– रिश्वत मामले में डिप्टी सिविल सर्जन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गुरुग्राम/नूंह, 11 अगस्त 2026। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डॉ. मनप्रीत, डिप्टी सिविल सर्जन, अस्पताल माण्डी खेड़ा, पुन्हाना, जिला नूंह के खिलाफ आज माननीय न्यायालय में चालान (चार्जशीट) दाखिल किया। आरोपी के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट एवं धारा 308(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। चार्जशीट माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूंह श्रीमती रेणू राणा की अदालत में पेश की गई।
क्या था मामला –
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता तौफिक की पत्नी लबूजा जीएनएम हैं और दोनों ने पुन्हाना, जिला नूंह में अस्पताल संचालित किया हुआ था। 4 जून 2026 को मेडिकल ऑफिसर, पुन्हाना की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर उसे सील कर दिया था। इस संबंध में डॉ. लोकेन्द्र, बीएएमएस तथा तारिफ के खिलाफ थाना शहर पुन्हाना में अभियोग संख्या 55 दिनांक 04.06.2026 दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डॉ. मनप्रीत ने अस्पताल की सील खुलवाने तथा उसका और उसकी पत्नी का नाम उक्त अभियोग से निकलवाने की एवज में 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के पास तत्काल 50 हजार रुपये ही उपलब्ध थे। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान आरोपी डॉ. मनप्रीत को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि आरोपी की गाड़ी से बरामद की गई। इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा थाना SV&ACB, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 20 दिनांक 15.06.2026 धारा 7 पीसी एक्ट एवं धारा 308(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद आज आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई।





