गुरुग्राम में पुराने वाहन बदलने वालों को बड़ी राहत, नए बीएस-6 वाहन की खरीद पर मिलेगी 8 प्रतिशत छूट

गुरुग्राम में पुराने वाहन बदलने वालों को बड़ी राहत, नए बीएस-6 वाहन की खरीद पर मिलेगी 8 प्रतिशत छूट

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गुरुग्राम, 27 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में परिवर्तन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों के स्थान पर नए बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन खरीदने पर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। इनमें नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर आठ प्रतिशत छूट, पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट और निर्धारित शर्तों के तहत मोटर वाहन कर में राहत जैसे लाभ शामिल हैं। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र वाहन स्वामियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुग्राम में जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव संजीव सिंगला की अध्यक्षता में हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रांसपोर्टर्स, वाहन डीलर्स, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), स्क्रैप डीलर्स और बैंकर्स ने भाग लिया। इस दौरान सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि मनीष तिवारी भी उपस्थित रहे।

पुराने वाहनों की जगह नए बीएस-6 वाहनों को बढ़ावा

जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस-6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पात्र वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों का निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारण कर नए बीएस-6 मानक वाले वाहन अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और विभिन्न छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से पुराने वाहनों को हटाकर आधुनिक उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

नए वाहन की खरीद पर मिलेंगे विभिन्न वित्तीय लाभ

संजीव सिंगला ने बताया कि परिवर्तन योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामियों को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत पात्र नए वाहन की खरीद पर एक्स-शोरूम कीमत में आठ प्रतिशत की छूट और पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट शामिल है। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र मामलों में दस वर्ष तक मोटर वाहन कर में सौ प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था भी है। उन्होंने बताया कि वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने की स्थिति में ब्याज दर पर पांच प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है। हालांकि सभी लाभ योजना की निर्धारित पात्रता और लागू शर्तों के अनुसार ही दिए जाएंगे।

पुराने वाहन का नियमानुसार स्क्रैप कराना होगा जरूरी

जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को अपने पुराने वाहन का निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारण कराना होगा। इस प्रक्रिया में वाहन डीलर्स और अधिकृत स्क्रैप डीलर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संबंधित डीलर्स को वाहन स्वामियों को आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया की सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों को आवेदन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।

मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जानकारी

बैठक के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवर्तन योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के जरिए योजना के उद्देश्य, पात्रता संबंधी शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में वाहन डीलर्स, मूल उपकरण निर्माताओं, स्क्रैप डीलर्स और बैंकर्स की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि पात्र वाहन स्वामियों को योजना का लाभ सुगमता से मिल सके।

योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला ने बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली छूट, पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही वाहन डीलर्स और स्क्रैप डीलर्स को आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा गया, जिससे पुराने वाहनों के निस्तारण और नए वाहनों की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

पात्र वाहन स्वामियों तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर ने भी परिवर्तन योजना को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक आपसी समन्वय के साथ काम करें और वाहन स्वामियों को योजना के प्रावधानों तथा निर्धारित प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

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Author: New India News Network

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