गुरुग्राम,25 मार्च।
गुरुग्राम में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और स्थायी समाधान किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन वाणी गोपाल शर्मा के मार्गदर्शन में तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान के नेतृत्व में किया जाएगा।
यह लोक अदालत गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी, जहां आमजन अपने मामलों का सरल और कम खर्च में निपटारा करा सकेंगे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज, सुलभ और किफायती बनाना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें।
इस लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों को शामिल किया जाएगा। इनमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी से जुड़े मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, जमानती आपराधिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, बिजली-पानी के बिल विवाद और राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य छोटे-मोटे मामलों को भी आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कादियान ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोग बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंसे अपने मामलों का समाधान पा सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का निपटारा होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालतें न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह न केवल अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करती हैं, बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी समझ को भी बढ़ावा देती हैं।ऐसे में 9 मई को आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे अपने विवादों को सरल और प्रभावी तरीके से सुलझा सकते हैं।







