चंडीगढ़/हरियाणा,08 अपैल।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई।
अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अग्निवीरों के लिए हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा से जुड़े पदों में उनके प्रशिक्षण और अनुशासन का बेहतर उपयोग होगा।
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव
सरकार ने बुजुर्गों के लिए राहत देते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है।
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एफएआर(फ्लोर एरिया रेशियो)को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया
- इससे रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा
महिलाओं को 33% आरक्षण में प्राथमिकता
राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को दिए जाने वाले 33% आरक्षण में अब:
- एसिड अटैक पीड़ित
- महिला स्वयं सहायता समूह
- विधवा महिलाओं
को प्राथमिकता दी जाएगी।
राशन डिपो नियमों में बदलाव
- अब नए डिपो लाइसेंस 300 की जगह 500 राशन कार्ड पर दिए जाएंगे
- डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष (विशेष शर्तों पर) की जा सकेगी
- डिपो धारक की मृत्यु होने पर कानूनी वारिस को डिपो दिया जा सकेगा
ग्राम भूमि नियमों में संशोधन
हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम 1964 में नया नियम 5A जोड़ा गया है।
अब जिन प्रोजेक्ट्स के पास रास्ता नहीं है, उन्हें विशेष शर्तों पर राहत दी जाएगी।
न्यूनतम मजदूरी में बड़ा इजाफा
सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया है।
- पुरानी मजदूरी: ₹11,257 प्रति माह
- नई मजदूरी: ₹15,220 प्रति माह
यह फैसला वर्ष 2026-27 में लागू किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से
- युवाओं (अग्निवीर) को रोजगार में फायदा
- महिलाओं को अधिक अवसर
- बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं
- और श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य के समग्र विकास और सामाजिक संतुलन को मजबूत करेंगे।
Author: New India News Network
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