17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा।

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17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा।

गुरुग्राम 11 सितंबर 2026 / दिनांक 09.04.2023 को थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम में एक शिकायत 17 वर्षीय नाबालिक लड़की के गुमशुदा होने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम में आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गई।गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी इन्द्रजीत उर्फ आशू (उम्र-28 वर्ष) निवासी बाजपुर, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग का अनुसंधान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनांक 09.09.2026 को माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को POCSO ACT की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा,धारा 363 व 366 IPC के तहत 05-05 वर्ष कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

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Author: New India News Network

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