गुरुग्राम में बिना वैध अनुमति चल रहा गेस्ट हाउस पकड़ा, रिकॉर्ड नहीं रखने पर मैनेजर काबू
गुरुग्राम, 13 अगस्त । अपराध रोकथाम के उद्देश्य से गुरुग्राम पुलिस की ओर से होटल, गेस्ट हाउस और अन्य ठहरने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना सेक्टर-14, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने 13 अगस्त को बस स्टैंड के नजदीक स्थित इकोनिक गेस्ट हाउस (ICONIC GUEST HOUSE) का निरीक्षण किया।
पुलिस के अनुसार, निरीक्षण के दौरान सामने आया कि गेस्ट हाउस का संचालन बिना वैध अनुमति किया जा रहा था। इसके अलावा होटल में आने-जाने और ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण नियमानुसार होटल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था। पुलिस ने इसे जिला प्रशासन, गुरुग्राम की ओर से जारी आदेशों का उल्लंघन बताया।
गेस्ट हाउस मैनेजर को पुलिस ने काबू किया
मामले की सूचना मिलने के बाद थाना सेक्टर-14 पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इकोनिक गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति को काबू किया। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय गोविंद निवासी टिकरी कलां, पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को गेस्ट हाउस का मैनेजर बताया। पूछताछ के दौरान वह पुलिस सत्यापन (Police Verification) से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।
होटल का रजिस्टर कब्जे में लिया
पुलिस टीम ने मौके से होटल का रजिस्टर भी अपने कब्जे में लिया है। मामले में नियमानुसार अभियोग दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, अभियोग का अनुसंधान जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
होटल संचालकों को पुलिस की सख्त हिदायत
गुरुग्राम पुलिस ने जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, सराय और धर्मशाला संचालकों एवं प्रबंधकों से अपील की है कि उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड नियमानुसार रखा जाए।
पुलिस ने संचालकों को पुलिस सत्यापन सहित सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने और जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित होटल संचालक या मैनेजर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









