Edition

व्यापारियों के लिए बीमा योजनाओं का लाभ उठाएं, 31 मार्च तक करें पंजीकरण : डीसी अजय कुमार

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

गुरुग्राम, 28 मार्च।
डीसी अजय कुमार ने जिले के व्यापारियों से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापारी हितैषी बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण के लिए विशेष बीमा योजनाएं लागू की गई हैं।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की बीमा कवर सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

New India News Network
Author: New India News Network

new india news network

Leave a Comment

और पढ़ें