Edition

फर्जी एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट मामला: गुरुग्राम सतर्कता ब्यूरो ने तत्कालीन प्रोफेसर के खिलाफ कोर्ट में पेश की चार्जशीट

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

चंडीगढ़/ गुरुग्राम, 27 फरवरी 2026

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने फर्जी एनसीसी ‘बी’ प्रमाण पत्र प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील पुत्र राजपाल (तत्कालीन प्रोफेसर, बीसीए विभाग, अहीर कॉलेज, रेवाड़ी) के विरुद्ध माननीय न्यायालय, रेवाड़ी में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत किया है।

ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(2), 13(1)(डी)(3) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने अहीर कॉलेज, रेवाड़ी में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए एनसीसी अधिकारी एएनओ धीरज सांगवान एवं तत्कालीन प्राचार्य ओमकार सिंह के साथ कथित मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक अपना दाखिला फर्जी रूप से दर्शाया। इसके आधार पर आरोपी ने अवैध रूप से नेशनल कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में पाया गया।

ब्यूरो द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 के अंतर्गत प्रथम चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा अथवा भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

New India News Network
Author: New India News Network

new india news network

Leave a Comment

और पढ़ें