1 लाख रुपये रिश्वत लेते AFSO मुकेश कुमार गिरफ्तार ,राशन डिपो का लाइसेंस जारी करने के लिए मांगे थे 1.50 लाख

हरियाणा के भिवानी में एसीबी ने सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राशन डिपो लाइसेंस के बदले मांगी थी 1.50 लाख रुपये की रिश्वत।

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भिवानी, 5 नवंबर । हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भिवानी में तैनात सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (AFSO) मुकेश कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने के बदले शिकायतकर्ता से कुल 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाकर आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

राशन डिपो का लाइसेंस दिलाने के लिए मांगी थी रिश्वत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि भिवानी में तैनात एएफएसओ मुकेश कुमार ने सुमन पत्नी कृष्ण के नाम राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने की एवज में 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। सुमन ने इस कार्य के लिए शिकायतकर्ता को अधिकृत किया हुआ था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी अधिकारी पहले ही 20 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर ले चुका था। इसके बाद शेष रकम में से एक लाख रुपये देने की बात तय हुई। बाकी 30 हजार रुपये लाइसेंस का काम पूरा होने के बाद दिए जाने थे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

एसीबी ने ट्रैप लगाकर रंगे हाथों पकड़ा

शिकायत के आधार पर एसीबी यूनिट भिवानी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। निर्धारित योजना के अनुसार जैसे ही एएफएसओ मुकेश कुमार ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप की पूरी कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। इस कार्रवाई के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज

एसीबी ने इस मामले में थाना SV&ACB हिसार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी मुकेश कुमार को 5 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सतर्क हरियाणा ऐप पर भी कर सकते हैं शिकायत

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख ए.एस. चावला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत एसीबी को दें।

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Author: New India News Network

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