हरियाणा सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए इंजीनियर-इन-चीफ (YWS North) सतबीर सिंह कादियान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कदम वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया फैसला
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लागू किया गया। निलंबन अवधि के दौरान कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के तहत सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा।
साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस निर्धारित किया गया है।
विभाग में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद कार्रवाई
पिछले कुछ समय से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में:
- कार्यों के आवंटन
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन
- वित्तीय प्रक्रियाओं
को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं।
सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर कुछ मामलों की प्राथमिक जांच भी चल रही थी, जिसमें कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के संकेत मिले हैं। इसी के बाद सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया।
निष्पक्ष जांच के लिए सख्त कदम
अधिकारियों का कहना है कि निलंबन का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखना है ताकि किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
अब संबंधित मामलों की विस्तृत विभागीय जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अगर आरोप प्रमाणित होते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सरकार का सख्त संदेश: पारदर्शिता पर जोर
इस कार्रवाई को सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही वाले सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के समय में हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों में अनियमितताओं और वित्तीय मामलों को लेकर लगातार सख्ती दिखा रही है।







