गुरुग्राम: 30 मई 2026
यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। चैकिंग के दौरान जिन वाहनों पर 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित पाए जाते हैं तथा जिनकी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता, ऐसे वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट 1988 की धारा 167(8) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
▪️कल दिनांक 29.05.2026 को यातायात निरीक्षक लोकेश द्वारा अपनी टीम के साथ वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाकर उसके दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान उक्त वाहन पर विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित 10 चालान लंबित पाए गए, जिनकी कुल जुर्माना राशि 83,500 रु0 बकाया थी। लंबित चालानों में मुख्य रूप से ब्लैक फिल्म (Black Film) का अवैध प्रयोग तथा बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहन चलाना शामिल था।
▪️जिस पर यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित होने एवं बकाया जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी को इंपाउंड करके निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया गया।यातायात पुलिस गुरुग्राम सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा समय पर अपने चालानों का भुगतान करें। बिना HSRP नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।







