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गुरुग्राम में जीएसटी निरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल

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चंडीगढ़, 11 मार्च 2026

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग के दो निरीक्षकों के खिलाफ अदालत में चालान (चार्जशीट) दाखिल कर दी है। यह कार्रवाई 10 मार्च 2026 को की गई, जब जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला अदालत में प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी रोहिताश सैनी, निरीक्षक (जीएसटी) और जितेन्द्र बरवड़, निरीक्षक (जीएसटी) के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्री पुनित सहगल, ए.एस.जे., गुरुग्राम की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 7 तथा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अभियोग के अनुसार, आरोप है कि दोनों निरीक्षकों ने एक शिकायतकर्ता से उसका जीएसटी नंबर सक्रिय करने के बदले ₹20,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की।

इस संबंध में ब्यूरो द्वारा अभियोग संख्या 06 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों रोहिताश सैनी और जितेन्द्र बरवड़ के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट तथा धारा 384 भारतीय दंड संहिता  के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया था।

लंबी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है। मामले की आगे की सुनवाई माननीय अदालत में की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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Author: New India News Network

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