विशेष लोक अदालत 3 अक्टूबर को, चेक बाउंस के लंबित मामलों का होगा सौहार्दपूर्ण समाधान

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गुरुग्राम, 15 सितंबर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में 3 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) यानी चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से शीघ्र समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने बताया कि चेक बाउंस से जुड़े विवादों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटाने के लिए यह विशेष लोक अदालत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया और अनावश्यक खर्च से राहत मिलती है। साथ ही, आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने से दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम ने आमजन से अपील की है कि वे 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में भाग लेकर चेक बाउंस से संबंधित अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से सरल और त्वरित समाधान करवाएं।

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Author: New India News Network

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